Constitution अनुच्छेद ३२ : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार ।

भारत का संविधान सांविधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद ३२ : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार । १) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद ३२ : इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार ।