Constitution अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग :

भारत का संविधान अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग : १) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवे वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा…

Continue ReadingConstitution अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग :