Constitution अनुच्छेद २५३ : अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २५३ : अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान । इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी…