Constitution अनुच्छेद २४३-यङ : महानगर योजना के लिए समिति ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३-यङ : महानगर योजना के लिए समिति । १)प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा । २)राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की बाबत…