Constitution अनुच्छेद २४३ ज : पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ ज : पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां । किसी राज्य का विधान -मंडल, विधि द्वारा, - क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया…