Constitution अनुच्छेद २४३ च : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २४३ च : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा ,- क)यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त…

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