Constitution अनुच्छेद २४३घ : स्थानों का आरक्षण ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २४३घ : स्थानों का आरक्षण । १)प्रत्येक पंचायत में - क) अनुसूचित जातियों; और ख) अनुसूचित जनजातियों, के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों…

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