Constitution अनुच्छेद २२ : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २२ : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण । १)किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरूध्द नहीं रखा जाएगा या अपनी रूचि के विधि व्यवसायी से…

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