Constitution अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २२९ : उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय । १) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट करे…

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