Constitution अनुच्छेद २२४ : अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २२४ : १.(अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति । (१) यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अस्थायी वृध्दि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की…