Constitution अनुच्छेद २१ : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २१ : प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण । किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।