Constitution अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २१९ : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । १.(***) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष,…

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