Constitution अनुच्छेद २०५ : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २०५ : अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान । १)यदि - क) अनुच्छेद २०४ के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष…

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