Constitution अनुच्छेद २०१ : विचार के लिए आरक्षित विेधेयक ।
भारत का संविधान अनुच्छेद २०१ : विचार के लिए आरक्षित विेधेयक । जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है : परंतु…