Constitution अनुच्छेद १९५ : सदस्यों के वेतन और भत्ते ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९५ : सदस्यों के वेतन और भत्ते । राज्य की विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें उस राज्य का विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध…

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