Constitution अनुच्छेद १९२: सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १९२: १.(सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय । (१)यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद १९१ के खंड (१) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या…

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