Constitution अनुच्छेद १९१ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १९१ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १)कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - १.(क)यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट…