Constitution अनुच्छेद १८३ : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८३ : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहता है तो…

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