Constitution अनुच्छेद १७२ : राज्यों के विधान -मंडलों की अवधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७२ : राज्यों के विधान -मंडलों की अवधि । १) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से १.(पांच वर्ष) तक बनी रहेगी, इससे अधिक…

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