Constitution अनुच्छेद १५७ : राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं ।
भारत का संविधान अनुच्छेद १५७ : राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं । कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ।