Constitution अनुच्छेद १५६ : राज्यपाल की पदावधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १५६ : राज्यपाल की पदावधि । १) राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा । २) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । ३)इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने…

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