Constitution अनुच्छेद १२० : संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १२० : संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा । १) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद ३४८ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा : पंरन्तु,…

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