Constitution अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद ९९ की…

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