Constitution अनुच्छेद १०२ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०२ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - १.(क)यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे…

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