Mv act 1988 धारा ८३ : यानों का बदला जाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ८३ : यानों का बदला जाना : परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा ।
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ८३ : यानों का बदला जाना : परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा ।