IT Act 2000 धारा ७९क : केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० अध्याय १२क : १.(इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक : धारा ७९क : केन्द्रीय सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य का परीक्षक अधिसूचित करना : केन्द्रीय सरकार, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष इलैक्ट्रानिक रूप में साक्ष्य के बारे में विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने…