IT Act 2000 धारा ६६क : १.(संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड :
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ६६क : १.(संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड : १.जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम २०२३ (२०२३ का १८) की धारा २ और अनुसूची द्वारा लोप किया गया। धारा ६६ए को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, एआईआर २०१५…