Fssai धारा ५२ : मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५२ : मिथ्या छाप वाले खाद्य के लिए शास्ति : १) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए…

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