SCST Act 1989 धारा ४ : कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड ।

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा ४ : १.(कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड । १) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने…

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