Fssai धारा ४७ : नमूना लेना और विश्लेषण :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ४७ : नमूना लेना और विश्लेषण : १) जब कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेता है, तब वह - (a) क) उसका ऐसे विश्लेषण कराने के अपने आशय की लिखित सूचना उस व्यक्ति…

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