Bnss धारा ४५२ : कारणों का अभिलिखित किया जाना :
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४५२ : कारणों का अभिलिखित किया जाना : धारा ४४८, धारा ४४९, धारा ४५० या धारा ४५१ के अधीन आदेश करने वाला सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ।