Arms act धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक : किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा ३ के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।