IT Act 2000 धारा ३८ : अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण :

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० धारा ३८ : अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र का प्रतिसंहरण : १) प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किया गया अंकीय चिन्हक प्रमाणपत्र उस दशा में प्रतिसंहृत कर सकेगा - (a)क)जहां उपयोगकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उस आशय का अनुरोध करे;…

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