Pwdva act 2005 धारा ३३ : संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ धारा ३३ : संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति : यदि कोई संरक्षण अधिकारी, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निदेशित अपने कर्तव्यों का, किसी पर्याप्त हेतुक के बिना, निर्वहन करने में असफल रहता है या…

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