Arms act धारा ३३ : कम्पनियों द्वारा अपराध :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३३ : कम्पनियों द्वारा अपराध : १) जब कभी भी इस अधिनियम के अधीनअपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब वह कम्पनी और साथ ही हर व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी का भारसाधक था या उस…

Continue ReadingArms act धारा ३३ : कम्पनियों द्वारा अपराध :