Esa 1908 धारा २ : १.(परिभाषाएं :
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८ धारा २ : १.(परिभाषाएं : इस अधिनियम में - (a)(क) विस्फोटक पदार्थ पद के अन्तर्गत कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, किसी विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने…