Cotpa धारा २ : संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा :
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३ धारा २ : संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा : यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उद्योग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।