Cotpa धारा २ : संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा :

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम २००३ धारा २ : संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा : यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को तम्बाकू उद्योग अपने नियंत्रण में लेना चाहिए।

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