Fssai धारा २७ : विनिर्माताओं, पक्षकारों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व :

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा २७ : विनिर्माताओं, पक्षकारों, थोक विक्रेताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व : १) किसी खाद्य पदार्थ का विनिर्माता या पैकर ऐसे खाद्य पदार्थ के लिए तब उत्तरदायी होगा जब वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों…

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