Arms act धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि : १) जो कोई धारा ५ के उल्लंघन में किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद को उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु…

Continue ReadingArms act धारा २७ : १.(आयुधों को उपयोग में लाने के लिए दंड, आदि :