Arms act धारा २५ : कुछ अपराधों के लिए दंड :

आयुध अधिनियम १९५९ अध्याय ५ : अपराध और शास्तियां : धारा २५ : कुछ अपराधों के लिए दंड : १.(१) जो कोई - (a)क) धारा ५ के उल्लंघन में, किन्हीं आयुधों या गोलाबारुद का २.(विनिर्माण, अभिप्राप्त, उपाप्त) विक्रय, अन्तरण, संपरिवर्तन, मरम्मत, परख या परिसिद्धि करेगा,…

Continue ReadingArms act धारा २५ : कुछ अपराधों के लिए दंड :