Bnss धारा २४८ : विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना :
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अध्याय १९ : सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण : धारा २४८ : विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना : सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में, अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा ।