Hma 1955 धारा २३क : १.(विवाह-विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष :
हिन्दू विवाह अधिनियम १९५५ धारा २३क : १.(विवाह-विच्छेद और अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष : विवाह- विच्छेद या न्यायिक पृथक्करण या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए किसी कार्यवाही में प्रत्यर्थी अर्जीदार के जारकर्म, क्रूरता या अधित्यजन के आधार पर चाहे गए अनुतोष का…