Fssai धारा २१ : नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्मजीव काउंट :
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा २१ : नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय औषधि अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्मजीव काउंट : १) किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक कीटनाशक, नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय औषध अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलय…