Cotpa धारा २० : विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड :

सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने अधिनियम २००३ धारा २० : विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड : (१) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर…

Continue ReadingCotpa धारा २० : विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड :