Mv act 1988 धारा २०२ : वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा २०२ : वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति : १) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा १८४ या धारा १८५ या धारा १९७ के अधीन दण्डनीय…

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