Mv act 1988 धारा १९४ङ : १.(आपातकालीन यानों को आबाध रुप से गुजरने देने में असफलता :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १९४ङ : १.(आपातकालीन यानों को आबाध रुप से गुजरने देने में असफलता : जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेंस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ…

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