Mv act 1988 धारा १९३ : बिना समुचित प्राधिकार वाले १.(अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं) के लिए दण्ड :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १९३ : बिना समुचित प्राधिकार वाले १.(अभिकर्ताओं, प्रचारकों और संकलनकर्ताओं) के लिए दण्ड : २.(१) जो कोई धारा ९३ के अथवा उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में काम करेगा…

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