Mv act 1988 धारा १८७ : दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १८७ : दुर्घटना सम्बन्धी अपराधों के लिए दण्ड : जो कोई धारा १३२ की उपधारा (१) के खण्ड १.((क)) या धारा १३३ या धारा १३४ के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि २.(छह मास)…