SCST Act 1989 धारा १८क : किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना ।
अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ धारा १८क : १.(किसी जांच या अनुमोदन का आवश्यक न होना । १) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, - (a) क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता…