Pwdva act 2005 धारा १६ : कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ धारा १६ : कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना : यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन, कार्यवाहियां…

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